Edited By : Rakesh Singh | Aug 10, 2025, 7:51:00 AM
Patna News: पटना शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने बड़ा कदम उठाया है। अब हर रविवार को ‘नो हॉर्न डे’ के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे अपने वाहनों का हार्न न बजाएं, ताकि शहरवासियों को अनावश्यक शोर से राहत मिल सके।
बोर्ड की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए हर रविवार ‘नो हॉर्न डे’ का पालन करने की अपील की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि अन्य दिनों में भी बिना आवश्यकता हार्न बजाने से बचें, विशेषकर शांत घोषित क्षेत्रों में। शांत क्षेत्र जैसे अस्पताल, न्यायालय, शैक्षणिक संस्थान और आवासीय इलाके में विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 अक्टूबर तक जागरूकता अभियान चलाएगा। इसके तहत पटना को चार जोनों में बांटकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। टीम शहर में जाकर ‘नो हॉर्न डे’ और बेवजह हॉर्न न बजाने के महत्व पर जानकारी दे रही है। शहरवासियों ने भी हर रविवार हॉर्न न बजाने की इस पहल का सकारात्मक स्वागत किया है।
बोर्ड ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम-2000 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम-1986 की धारा 15 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना सक्षम प्राधिकरण की अनुमति के लाउडस्पीकर या लोक संबोधन प्रणाली का उपयोग वर्जित है।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और अन्य ध्वनि प्रणाली का उपयोग निषिद्ध है। शांत एवं संवेदनशील क्षेत्रों जैसे सचिवालय, विधानमंडल, राजभवन, जैविक उद्यान आदि के 100 मीटर के दायरे में शोर मचाना सख्त मना है। उल्लंघन करने पर डीजे व अन्य ध्वनि उपकरण जब्त किए जा सकते हैं, साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
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