Edited By : Rakesh Singh | Jun 25, 2025, 7:20:00 AM
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए ऑटो सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। अब EPFO सदस्य किसी भी आपात स्थिति में एडवांस क्लेम के तहत बिना मैन्युअल जांच के सीधे 5 लाख तक की राशि निकाल सकते हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बदलाव की घोषणा की और इसे श्रमिकों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऐसे लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगा जिन्हें मेडिकल खर्च, घर की मरम्मत, या किसी अन्य आवश्यक कार्य के लिए अचानक बड़ी राशि की जरूरत होती है।
अब तक EPFO के नियमों के अनुसार केवल 1 लाख तक की राशि ही ऑटोमैटिक सेटलमेंट के तहत स्वीकृत होती थी। इससे अधिक की राशि के लिए मैन्युअल जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे क्लेम में देरी होती थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 लाख कर देने से प्रोसेस तेज और सरल हो गया है।
कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने PF ऑटो सेटलमेंट सुविधा शुरू की थी, जिसे अब स्थायी रूप दिया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि आपातकालीन परिस्थितियों में पीएफ खाताधारकों को तेजी से आर्थिक सहायता मिल सके ताकि उन्हें वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।
इस फैसले से अब कर्मचारी बिना पीएफ कार्यालय गए, घर बैठे ही ऑनलाइन क्लेम के जरिए बड़ी राशि प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उन्हें लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। निर्धारित समय के भीतर पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे वे इसे अपने जरूरी खर्चों में उपयोग कर सकेंगे।
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