Edited By : Rakesh Singh | Jul 29, 2025, 8:03:00 AM
Nimisha Priya Case: केरल की 38 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया को यमन में दी गई मौत की सजा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इस बात की जानकारी भारत के ग्रैंड मुफ्ती कंथापुरम ए. पी. अबुबकर मुसलियार के कार्यालय की ओर से दी गई है।
कार्यालय ने एक बयान में कहा कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा, जिसे पहले अस्थायी रूप से निलंबित किया गया था, अब पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, मुसलियार के कार्यालय ने बताया कि यह निर्णय यमन की राजधानी सना में एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जहां पहले भी उनकी सजा पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया गया था।
बता दें कि 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया की फांसी तय थी लेकिन एक दिन पहले, भारत के ग्रैंड मुफ्ती ने यमन सरकार से व्यक्तिगत अनुरोध किया, जिसके बाद फांसी पर अस्थायी रोक लगाई गई। हालांकि, भारत सरकार या यमन सरकार की ओर से लिखित पुष्टि अभी नहीं आई है। फिर भी, भारत सरकार की संगठित कूटनीतिक पहल को इस निर्णय में अहम माना जा रहा है।
दरअसल, 2008 में निमिषा प्रिया नौकरी की तलाश में यमन गई थीं और वहां एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी के साथ मिलकर क्लिनिक खोला। बाद में महदी ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और खुद को सार्वजनिक रूप से उसका पति घोषित कर दिया।
2017 में प्रिया ने भारत लौटने की कोशिश में महदी को बेहोश करने के लिए नशीली दवा दी, लेकिन डोज़ ज़्यादा हो जाने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद प्रिया पर हत्या का केस दर्ज हुआ। 2018 में उनकी गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला और 2020 में यमन की अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई।
दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में यमन के राष्ट्रपति और हूती नेताओं ने इस सजा को औपचारिक मंजूरी दे दी थी। यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तब सुर्खियों में आया जब कई मानवाधिकार संगठनों, भारतीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया संस्थानों ने इसकी आलोचना की। सार्वजनिक दबाव और भारत की कूटनीतिक कोशिशों के चलते अब निमिषा को राहत मिली है। इसे भारत की बड़ जीत माना जा रहा है।
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